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गौ रक्षा कानून की अमलावरी पर विवरण माँगा उच्च न्यायालय ने

गौ रक्षा व जीव संरक्षण अधिनियम पर तेलंगाना हाईकोर्ट
गौ रक्षा व जीव संरक्षण अधिनियम पर हाईकोर्ट नोटिस

हैदराबाद, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में गौ रक्षा व जीव संरक्षण अधिनियम की अमलावरी पर विवरण पेश करने के आदेश देते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले पर प्रतियाचिका दायर करने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 18 जून तक स्थगित कर दी। तेलंगाना में गौ रक्षा अधिनियम को अमल में न लाने को चुनौती देते हुए दिल्ली स्थित वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया की ओर से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशु मोंगिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस के. शरत ने आज सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि आगामी 7 जून को बकरीद इद पर्व के अवसर पर गो वंश के अवैध रूप से परिवहन की प्रबल संभावना है। गो संरक्षण अधिनियम को अमल में लाने के लिए तीन संबंधित अधिकारियों को विनती पत्र दिया गया और विनती पत्र पर अमल न करना सहज न्याय सूत्र के विरुद्ध है। इसके पूर्व उच्च न्यायालय ने इस मामले को स्वयं संज्ञान के तहत लेकर सुनवाई कर आदेश दिए थे, लेकिन अदालत के आदेश पर भी अमल नहीं किया गया।

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अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने दलील देते हुए कहा कि विगत में अदालत द्वारा दिए गए आदेश पर अमल किया जाएगा। पूर्ण विवरण के साथ प्रतियाचिका दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस आग्रह पर न्यायाधीश ने अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई 18 जून तक स्थगित कर दी और इस दौरान प्रतियाचिका दायर करने के आदेश देते हुए नोटिस जारी की।

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