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Kunal Kamra को मिली बड़ी राहत, एकनाथ शिंदे मजाक विवाद में मद्रास HC ने दी अग्रिम जमानत

Comedian Kunal Kamra: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे मामले पर मुसीबत बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए ‘विवादित चुटकुलों” को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्‍ट्र विधानपरिषद ने विशेषाधिकार हनन नोटिस स्वीकार कर लिया है। वहीं इस सबके बीच कुणाल कालरा ने मद्रास उच्च न्यायालय से सुरक्षा की मांग की थी और चेन्‍नई हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील की थी।

शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत मिल गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने कालरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी है।

Comedian Kunal Kamra
Photo Credit: facebook

कामरा पर ये कानून शिंकजा उनके द्वारा बीते सप्‍ताह की गई कॉमेडी के चलते कसा है। जिसमें कथित तौर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को "गद्दार" कहकर अपमानित किया गया था।

कॉमेडियन के वकील ने मुंबई लौटने पर कामरा के सामने आने वाले तत्काल जोखिमों को जिक्र अपील में किया था। इसके अलावा कामरा की मुंबई में गिरफ्तारी और शिवसेना सदस्यों से उन्हें मिली मौत की धमकियों का हवाल देकर सुरक्षा की मांग की गई थी।

कुणाल कामरा ने अपने बयान पर माफी मांगने से किया इनकार

गौरतलब है कि मुंबई के खार पुलिस स्टेशन से कुणाल कामरा को पहले ही दो समन भेजे जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस ने उनके और समय के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। कई एफ़आईआर के बीच, कामरा ने कहा कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कॉमेडी की वो इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेगे । उन्होंने कहा "जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मज़ाक उड़ाना कानून के खिलाफ़ नहीं है।"

शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोधमें की थी तोड़फोड़

बता दें शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में कामरा के खिलाफ प्रदर्शन किया था और जमकर तोड़फोड़ की थी। ये वो ही जगह है जहां पर उपमुख्यमंत्री शिंदे की कॉमेडियन ने आलोचना की थी।

इसके बाद, मुंबई पुलिस ने शिवसेना विधायक मुराजी पटेल की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता के तहत सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि सहित कई आरोपों का हवाला देते हुए कामरा के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की थी।इस घटना के सिलसिले में 12 लोगों को अरेस्‍ट किया था हालांकि उन्हें जल्द ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया।